धन शोधन मामले में पत्रकार उपेन्द्र राय की ज़मानत याचिका खारिज 


नई दिल्ली, 13 नवम्बर (भाषा) : दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से जबरन वसूली और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार पत्रकार उपेन्द्र राय की ज़मानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश स्याल ने राय को यह कहकर राहत देने से इन्कार कर दिया कि उनके खिलाफ लगे आरोप संगीन हैं। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष सरकारी वकीलों एन.के. मट्टा और नीतेश राणा की उन दलीलों पर गौर किया कि आरोपी को अगर ज़मानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 
संदिग्ध वित्तीय लेने-देन से संबंधित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद राय को ज़मानत मिलने के कुछ ही समय बाद ईडी ने 8 जून को उन्हें धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।