हाईकोर्ट ने बहबल कलां गोली कांड में फंसे पुलिस अफसरों विरुद्ध जांच पर लगाई रोक रखी जारी

चंडीगढ़, 14 नवंबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - बहबल कलां गोली कांड में फंसे एसएसपी चरणजीत शर्मा और तीन अन्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन अफसरों के विरुद्ध की जा रही जांच पर लगाई रोक जारी रखी है। पुलिस ने रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक एफआईआर दर्ज की थी और चरणजीत शर्मा समेत अन्य पुलिस अफसरों को नामज़द किया था और इस मामले में अपने आप को बेकसूर बताते हुए इन अफसरों ने रणजीत सिंह कमीशन की कारगुज़ारी पर सवालिया निशान उठाते  हुए कहा था कि जांच के दौरान कमीशन ने उनको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और कहा था कि कमीशन तथ्य हाइलाइट कर सकता है परन्तु कार्यवाही की सिफ़ारिश नहीं कर सकता और कमीशन की एक्शन टेकन रिपोर्ट के उपरांत एफआईआर की गई और यह गलत कार्यवाही है, लिहाज़ा कमीशन रिपोर्ट रद्द की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों के विरुद्ध अगली कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसके विरुद्ध सरकार ने रोक हटाने के लिए अर्ज़ी लगाई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बैंच ने फ़िलहाल रोक जारी रखते हुए सुनवाई 21 नवंबर पर डाल दी है।