अपहरण के मामले में 5 आरोपियों को 12-12 वर्ष की कैद

लुधियाना, 16 नवम्बर (भूपिंद्र बैंस): स्थानीय अदालत ने अपहरण के एक मामले का निपटारा करते हुए 5 आरोपियों को 12-12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें रणजीत सिंह, वरिंद्रपाल, मनदीप सिंह, कुलदीप सिंह और संदीप सिंह निवासी रायकोट हैं, को यह सजा सुनाई है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई भाई रणधीर सिंह नगर की रहने वाली मनजिंदर कौर की शिकायत पर अमल में लाई गई है। पुलिस की ओर से इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध 27 जून 2011 को विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के पास दर्ज करवाई प्राथमिक रपट में शिकायतकर्त्ता ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ शिमला से ईनोवा कार से वापिस लुधियाना आ रही थी। रास्ते में उसके पति को चोट लगने के कारण वह अग्र नगर स्थित रघुनाथ अस्पताल में दवाई लेने चले गये, जबकि वह अपने बच्चों के साथ कार में बैठी रही। उसने बताया कि इस दौरान कथित आरोपी कार में जबरदस्ती दाखिल हुए और उसे कार से बाहर फैंक कर बच्चों को अगवा कर ले गये। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके बच्चों को बरामद कर लिया था। माननीय न्यायधीश अंजना ने इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपियों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है।