वर्मा के खिलाफ प्रतिकूल बातें, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा

नई दिल्ली, 16 नवम्बर (वार्ता, उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने रिश्वतखोरी मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कुछ प्रतिकूल बातें होने का शुक्रवार को संकेत देते हुए उनसे इस पर सोमवार तक जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सीवीसी की जांच रिपोर्ट वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सौंपने का निर्देश दिया, ताकि वह इसे पढ़कर उसका जवाब दे सकें। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक से सोमवार तक जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीवीसी द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट में सीबीआई प्रमुख के खिलाफ कुछ प्रतिकूल बातें कही गई हैं। वर्मा के जवाब के बाद ही न्यायालय इस मामले में कोई फैसला सुनाएगी। इस मामले की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी। शीर्ष अदालत ने सीवीसी की रिपोर्ट एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने, हालांकि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है। अस्थाना ने न्यायालय से सीवीसी की रिपोर्ट देने का अनुरोध किया था लेकिन उसने इससे साफ मना कर दिया। सीवीसी जांच की निगरानी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक कर रहे हैं।