कटासराज सरोवर से पानी लेने वाली सीमेंट फैक्टरी को 10 करोड़ जुर्माना

अमृतसर, 19 नवम्बर (सुरिन्द्र कोछड़) : पाकिस्तान के ज़िला चक्कवाल स्थित हिन्दुओं के प्राचीन तीर्थ श्री कटासराज के श्री अमृत कुंड नाम से प्रसिद्ध पवित्र सरोवर को नज़दीक की सीमेंट फैक्टरी द्वारा नुकसान पहुंचाने पर चीफ जस्टिस मीयां साकिब नासिर ने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बैंच ने सरोवर में से अवैध ढंग के साथ पानी लेकर सरोवर को नुकसान पहुंचाने वाली डी.जे. फैक्टरी को 8 करोड़ का जुर्माना लगाया जो उसको एक महीने के अंदर-अंदर पाकिस्तान में बन रहे डैम फंड में जमा करवाना होगा। इसके अलावा उक्त फैक्टरी को 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। चीफ जस्टिस द्वारा पाक केन्द्र सरकार के डायरैक्टर जनरल (डीजी), सचिव इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ई.टी.पी.बी.) लाहौर, डायरैक्टर जनरल पंजाब पुरातत्व विभाग और सचिव पर्यटन विभाग को सरोवर को सुखाने की घटना के सही कारणों बारे पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए गए थे, जिनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में डी.जे. सीमेंट फैक्टरी मुख्य तौर पर दोषी पाई गई। बताया जा रहा है कि श्री कटासराज तीर्थ के नज़दीक उक्त सीमेंट फैक्टरी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से 5 हज़ार टन से लेकर 50 हज़ार टन तक पानी श्री अमृत कुंड से निकाला जा रहा था, जिससे पानी का स्तर लगातार कम हो गया और सरोवर की हालत दयनीय बन चुकी है। उक्त सरोवर 2 कनाल और 15 मरले के क्षेत्र में मौजूद है और इसकी गहराई अधिक से अधिक 20 फीट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी के एम.एन.ए. डाक्टर रमेश कुमार वांकवानी ने अदालत को बताया कि ई.टी.पी.बी. द्वारा श्री कटासराज तीर्थ के हर तरह के प्रबंधों के लिए 16 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से एक भी हिन्दू कर्मचारी न होकर सब कर्मचारी मुस्लिम भाईचारे से हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत से शिवरात्रि मेले के मौके पर हिन्दू यात्रियों के पाकिस्तान पहुंचने पर श्री कटासराज तीर्थ के मंदिरों में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं परंतु जत्थे के वापिस जाते ही मूर्तियों को उठाकर स्टोर में रख दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने इस मामले की जांच के भी आदेश जारी किए हैं।