डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य दुनी चंद के साथ पांच डेरा प्रेमी बरी

संगरूर, 19 नवम्बर (धीरज पशौरिया) : अतिरिक्त सैशन जज जसजीत सिंह भिंडर की अदालत ने पिछले वर्ष पंचकूलां की सी.बी.आई. अदालत द्वारा सिरसा मुख्य राम रहीम को आरोपी करार दिए जाने के बाद सेवा केन्द्र चीमा को आग लगाए जाने संबंधी पुलिस थाना में दर्ज मामले में डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों दुनी चंद के साथ पांच डेरा प्रेमियों को बरी करने का आदेश सुनाया है। बचाव पक्ष के वकील गुरन्द्रि पाल करतारपुरा ने बताया कि पुलिस थाना चीमा में 25 अगस्त 2017 को दर्ज मामले अनुसार सेवा केन्द्र चीमा के सुरक्षा गार्ड सुखदीप सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पैदा हुए हालातों के कारण सुबह 11 बजे के करीब सेवा केन्द्र को बंद कर दिया गया था परंतु बाद दोपहर अढाई बजे के करीब उसको फोन आया कि सेवा केन्द में धुआं निकल रहा है। ऐसे लगता है कि अंदर आग लगी हुई है। वहां पहुंचकर देखा तो लोगों का काफी इक्ट्ठ हुआ पड़ा था। सेवा केन्द्र का ताला खोल कर देखा गया तो अंदर काफी आग फैल चुकी थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि डेरा मुख्य राम रहीम सिंह को आरोपी करार दिया जाने पर डेरा प्रेमियाें ने माहौल को खराब करने के लिए सेवा केन्द्र को आग लगाकर नुक्सान किया है। पुलिस ने आई.पी.सी. की अलग-अलग धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद इस मामले में डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य दुनी चंद निवासी शेरपुर के साथ डेरा प्रेमियों हरप्रीत सिंह लौंगोवाल, लाभ सिंह लौंगोवाल, निरभै सिंह चीमा और अमरदीप सिंह को नामज़द कर गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत में सुनवाई पूरी होने पर दुनी चंद के साथ पांच को बरी करने का आदेश सुनाया गया है।