श्रीलंका : अदालत ने राजपक्षे को प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने से रोका

कोलम्बो, 3 दिसम्बर (भाषा): श्रीलंका की एक अदालत ने सोमवार को महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने से रोक दिया। यह कदम राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने एक विवादास्पद निर्णय के तहत रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कोलम्बो गजट ने खबर दी कि अपीलीय अदालत ने राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश दिया जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उपमंत्रियों के तौर पर काम करने से रोका गया है। राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ 122 सांसदों द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया गया।श्रीलंका में 26 अक्तूबर से राजनीतिक संकट चल रहा है जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था।  सिरिसेना ने बाद में संसद का कार्यकाल खत्म होने से करीब 20 महीने पहले ही उसे भंग कर दिया और चुनाव कराने के आदेश दिए। उच्चतम न्यायालय ने संसद भंग करने के सिरिसेना के निर्णय को पलट दिया और मध्यावधि चुनावों की तैयारियों पर रोक लगा दी थी।