बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

चंडीगढ़, 04 दिसम्बर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - बेटी हरप्रीत कौर को कथित तौर पर अगवा कर गर्भपात करवाने के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दी गई शिरोमणी कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया है। इसके साथ ही सीबीआई और कमलजीत सिंह द्वारा बीबी की सजा को बढ़ाने की अपील खारिज कर दी  गई हैं। बीबी जागीर कौर ने सीबीआई दो फैसले को चुनौती देते अपने अाप को बेकसूर बताते हुए सजा खत्म करने की मांग की थी और सीबीआई ने चार साल की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था  कि निचली अदालत ने कई अहम पहलुओं को अनदेखा किया है। दोनों की दलील सुनने के उपरांत हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बीबी को बरी कर दिया गया है।