हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन ने पीड़ित लड़की व परिवार को दिए 90 लाख


फरीदकोट, 11 दिसम्बर (अ.स.) : 2012 में फरीदकोट में हुए बहुचर्चित नबालिगा अपहरण कांड मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए ज़िला प्रशासन द्वारा आज पीड़ित लड़की व उसके अभिभावकों को 90 लाख की मुआवज़ा राशि प्रदान की गई। प्रशासन द्वारा मुआवज़े की राशि मुख्यारोपी निशान सिंह की 4 किल्ले शहरी जायदाद बेच कर दी। बता दें कि 24 सितम्बर 2012 को निशान सिंह द्वारा एक दर्जन हथियारबंद व्यक्तियों को साथ लेकर यहां की डोगर बस्ती से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया था। इस दौरान जब लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को बचाने का प्रयास किया तो निशान सिंह व उसके साथियों ने लड़की व उसके अभिभावकों को बुरी तरह से मारा पीटा। इस मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शहर के कई संगठनों के संघर्ष के पश्चात् एक महीने के बाद पुलिस द्वारा गोवा से निशान सिंह लड़की को बरामद किया गया था। इस मामले में सैशन जज फरीदकोट द्वारा मई 2013 में निशान सिंह को नाबालिग लड़की का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और अदालत ने इस मामले में निशान सिंह की मां नवजोत कौर, करीबी रिश्तेदार डिंपी समरा, गैंगस्टर दवेंद्र घाली को भी सात सात वर्ष की सजा सुनाई थी। निशान सिंह व अन्य आरोपियों ने सजा को खारिज करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत ने 31 अगस्त को निशान सिंह की सजा को सही मानते हुए उसकी अपील याचिका खारिज कर दी व पीड़त लड़की के पिता द्वारा मुआवज़ा लेने के लिए दायर याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिए थे कि मुख्यारोपी निशान सिंह की जायदाद बेच कर पीड़ित  लड़की व उसके माता पिता को 90 लाख की राशि दस सप्ताह में दी जाए। ज़िला प्रशासन द्वारा निशान सिंह की कोटकपूरा रोड़ पर स्थित 36 कनाल ज़मीन 91 लाख में निलाम करते हुए हाईकोर्ट के आदेशानुसार पीड़ित लड़की व माता-पिता को मुआवज़ा अदा कर दिया। तहसीलदार रमेश कुमार जैन ने मुआवज़ा राशि देने की पुष्टि करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार मुआवज़ा राशि पीड़ित परिवार को दे दी गई।