पंजाब मंत्रिमंडल के फैसलेर् कैदियों की पैरोल 16 सप्ताह करने को स्वीकृति


चंडीगढ़, 11 दिसम्बर (हरकवलजीत सिंह) : पंजाब मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निवास स्थान पर उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक द्वारा पंजाब गुडकंडक्ट प्रिज़नल (टैंपरेरी रिलीज़ एक्ट) 1966 में संशोधन को स्वीकृति दे दी ताकि जेलों में नज़रबंद अपराधियों को वार्षिक 12 सप्ताह की बजाय 16 सप्ताह की पैरोल पर छुट्टी दी जा सके। अच्छे व्यवहार के नाम पर दी जाती यह पैरोल में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के नाम पर और छूट देने वाला फैसला लिया गया है जिससे कैदी वर्ष में 4 महीने जेल से बाहर पैरोल पर रह सकेगा। संशोधन के अनुसार नज़रबंद को 3 सप्ताह की बजाय अब एक महीने की पैरोल मिल सकेगी  जिससे उसको परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटना, गंभीर बीमारी, बच्चों के विवाह, कृषि, पत्नी की डलिवरी कारण, जायदाद के नुक्सान आदि को मुद्दा बनाकर पैरोल छुट्टी दी जाती है। महिला कैदियों को बच्चे के जन्म के लिए पहले 120 दिनों की पैरोल छुट्टी का उपबंध है। मंत्रिमंडल द्वारा एक अन्य फैसले द्वारा शिलौंग में कुछ समय पहले हुई हिंसा जिसमें पंजाबी और सिख भाईचारे के जायदाद का नुक्सान भी हुआ था के दोबारा मुआवज़े के लिए 60 लाख रुपए की राहत राशि के लिए भी स्वीकृति दी गई, जिसमें 50 लाख रुपए की राशि वहां स्थित खालसा मिडल स्कूल बड़ा बाज़ार के लिए दी गई है, जिसका काफी नुक्सान हुआ था। इस तरह एक ट्रक मालिक सुखपाल सिंह को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका ट्रक जला दिया गया था और 2 अन्य सिखों को जला देने के दौरान दुकानों के हुए नुक्सान के लिए 2 लाख और 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।  मंत्रिमंडल द्वारा एक और फैसले द्वारा पंजाब गुडज़ एंड सर्विस टैक्स शोध आर्डीनैंस 2018 को विधानसभा में पेश करने की इजाज़त दे दी जिसके लिए पहले आर्डीनैंस जारी किया हुआ है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी संबंधी जारी इस एक्ट को सारे राज्यों द्वारा स्वीकृति दी जानी है। मंत्रिमंडल द्वारा आज विधानसभा समारोह में पेश होने वाले कुछ अन्य बिलों और संशोधन बिलों को भी स्वीकृति दी गई, जिनमें अधिक आर्डीनैंस रूप में पहले लागू किए जा चुके हैं।