सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया पंजाब के डीजीपी का कार्यकाल 

नई दिल्ली, 12 दिसंबर - सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पुलिस के डायरेक्टर जनरलों (डीजीपी) को अगले साल 31 जनवरी तक अपने पद पर बने रहने की आज्ञा प्रदान कर दी है। चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोयी की अध्यक्षता वाले बैंच ने आज पंजाब और हरियाणा सरकार की बिनती पर विचार करते हुए दोनों राज्यों के डीजीपी को 31 जनवरी तक पद पर रहने की आज्ञा प्रदान की है। पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा और हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू आने वाली 31 दिसंबर को सेवा मुक्त होने वाले हैं। इस कारण दोनों राज्यों ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाकर उससे संबंधित हुक्म में संशोधन करने की बिनती की थी।