पात्र विद्यार्थियों को वर्दी के पैसे दे सरकार : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 14 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केन्द्र और पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह पहली से आठवीं तक के एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. विद्यार्थियों के अतिरिक्त छात्राओं को वर्दी खरीदने के लिए पैसे जारी करे। हाईकोर्ट द्वारा यह ग्रांट दो सप्ताह में देने के निर्देश देते हुए पैसे दिलाने की मांग करते याचिका का निपटारा कर दिया है। एडवोकेट हरि चंद अरोड़ा ने एक याचिका दायर करके हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया था कि शीत शुरू हो चुकी है परन्तु पात्र विद्यार्थियों के खातों में सर्दी की वर्दियां खरीदने के लिए 600 रुपए अभी तक नहीं डाले गए। हाईकोर्ट को यह भी अवगत करवाया गया था कि नवम्बर 2015 में भी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच करनी पड़ी थी व हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा व तभी ग्रांट जारी हो सकी थी परन्तु इस बार दोबारा हालत वही हो गई, जिस पर हाईकोर्ट तक पहुंच करनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मौके पर सरकारों के पास जवाब मांगने के स्थान पर सीधा आदेश दिया जा सकता है कि वह समय पर प्रबंध करे।