हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. के 671 पदों को भरने पर लगाई रोक

शिमला, 14 दिसम्बर (पुष्पेंद्र) : हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के 671 पदों को भरने के लिए जुलाई 2017 में हुए साक्षात्कार के रिजल्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और न्यायधीश चंद्रभूषण बरोवालिया की खंडपीठ ने प्रार्थी राकेश कुमार द्वारा दायर प्रतिवेदन की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किये। प्रतिवेदन में दिए तथ्यों के अनुसार निदेशक शिक्षा ने 5/12/2018 को उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए कि हिमाचल में जेबीटी के 671 पदों को भरने के लिए जुलाई 2017 में हुए साक्षात्कार के आधार पर और टेट की मैरिट के आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार करे और 15 दिसंबर तक नियुक्ति प्रदान करे। प्रार्थी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जब राज्य सरकार ने वर्ष 2012 के नियमों को निरस्त कर दिया और वर्ष 2017 में नए नियम बनाए गए तो उस स्थिति में नए पदों को पुराने नियमो के तहत नहीं भरा जा सकता। प्रार्थी के अनुसार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 जेबीटी के सात सौ पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। प्रार्थी ने पहले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय को प्रार्थी ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।  हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी उस याचिका का निपटारा करते हुए  हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया था कि इस मामले का निपटारा जल्दी से किया जाए। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने जेबीटी के भर्ती एवं पदोनती नियम पंद्रह को निरस्त कर दिया था। इन नियमों के तहत जेबीटी की भर्ती टेट की मेरिट के आधार पर की जा रही थी। बाद में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सात सौ पदों को पुराने नियमो (2012) के तहत भरा जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के निर्णय को गलत तरीके से समझकर नए पदों को भी पुराने नियमों के तहत भरने का फैसला लिया, जिसके लिए जुलाई 2017 में काऊंसलिंग की जा चुकी थी। हाई कोर्ट ने निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से नवम्बर 2018 में दोबारा से स्वीकृति ली और इन पदों को पुराने नियमो के तहत भरे जाने का निर्णय लिया। शिक्षा निदेशक ने पांच दिसंबर को सभी उप निदेशकों को भी निर्देश दिए कि पंद्रह दिसंबर तक इन पदों को टेट की मैरिट के आधार पर भरा जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किये हैं। मामले की आगामी सुनवाई 20 दिसम्बर को निर्धारित की गई है।