लुधियाना सीटी सैंटर घोटाला मामला : बैंस द्वारा पक्ष बनने की मांग पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस

चंडीगढ़, 15 दिसंबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - सिमरनजीत सिंह बैंस द्वारा लुधियाना सीटी सैंटर घोटाला मामले में पक्ष बनने की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। बैंस ने लुधियाना अदालत में अर्ज़ी दाख़िल करके कहा था कि इस घोटाले में जांच कर रही एजेंसी का कंट्रोल मुख्यमंत्री के पास है और एजेंसी ने मामला बंद करने के लिए कलोज़र रिपोर्ट दाख़िल कर दी है। लिहाज़ा इस मामले की और जांच कराई जानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि वह लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते यह मसला उठाना अपनी वह ज़िम्मेदारी समझते हैं और इस कारण इस मामले में अदालत में अन्य तथ्य सामने लाना चाहते हैं। लिहाज़ा उनको पक्ष बनने की इजाज़त दी जाये। लुधियाना अदालत ने उनकी अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी। अर्ज़ी ख़ारिज करने के फ़ैसले को बैंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने बैंस के वकील को कहा था कि पहले यह साबित किया जाये कि किसी अपराधिक मामले में बाहरी व्यक्ति दखल अंदाज़ी कर सकता है या नहीं। इसी पर बैंस की वकील रुचि सेखड़ी ने अपने हक में सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया था, जिसकी जांच करने पर आज पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने पूछा है कि बैंस को इस मामले में पक्ष क्यों न बनाया जाये?