चड्ढा आत्महत्या मामले में आनन्द को नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति

अमृतसर, 15 दिसम्बर (रेशम सिंह) : चीफ खालसा दीवान के पूर्व प्रधान चरनजीत सिंह चड्ढा के पुत्र पर दीवान के उपप्रधान इंदरप्रीत सिंह चड्ढा द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में नामजद कारोबारी इंदरप्रीत सिंह आनन्द को अदालत ने विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दुबई जाना चाहता था। उसकी याचिका यहां अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश स. अवतार सिंह की अदालत में खारित कर दी गई है। प्राप्त विवरण के अनुसार इस मामले में उक्त आनन्द बाकी 9 व्यक्तियों में शामिल है जिन पर आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने के आरोप के तहत अदालत द्वारा आरोप दायर किए जा चुके हैं। जिनमें मृतक का सगा भाई हरजीत सिंह चड्ढा, विजय ओमट, सुरजीत सिंह, प्रिंसीपल महिला तथा उसका पति वरुणदीप सिंह बमराह, इंडो कैनेडियन महिला के. घुम्मण, दविंदर सिंह तथा गुरसेवक सिंह शामिल हैं।