लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम में सभी गुटों से जवाब मांगा

चंडीगढ़, 17 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम मामले में ई.डी. द्वारा विजीलैंस ब्यूरो की जांच की ट्रायल कोर्ट में पेश की क्लोजर रिपोर्ट देखने के आदेश के विरुद्ध दाखिल अज़र्ियों पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 23 जनवरी तक देने के निर्देश दिये हैं। इस मामले में बसंत नाम के एक कथित आरोपी द्वारा दाखिल अज़र्ी पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सहित अन्य सभी नामज़द व्यक्तियों को नोटिस जारी किया हुआ है व आज हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक ही दिन सुनवाई की जाएगी, लिहाज़ा सभी गुट अपने-अपने जवाब दाखिल कर दें। इसके साथ ही सुनवाई आगे डाल दी गई है। वर्णनीय है कि ई.डी. ने चालान की कापी का निरीक्षण करने की इजाज़त मांगी थी, जोकि लुधियाना अदालत ने 25 अक्तूबर दे दी थी व इसको स्कैम के एक आरोपी चेतन गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी व हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को अब भूपिन्द्र सिंह बसंत नामी एक और आरोपी ने भी चुनौती दी थी व कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को भी गुट बनाया था। इस पर सुनवाई जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बैंच आगे हुई। ई.डी. ने कहा था कि निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक हटा कर लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम में दाखिल चार्जशीट का निरीक्षण करने की इजाज़त दी जानी चाहिए व पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल हो चुकी है व अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट मंज़ूर होने की सूरत में ई.डी. द्वारा की जांच की कोई महत्ता नहीं रह जाती। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार, ई.डी. व अन्यों को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए सुनवाई 23 जनवरी पर डाल दी है।