आधार फैसले पर पुनर्विचार के लिए न्यायालय में याचिका दायर 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर (भाषा) : केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देने के शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार के लिये सोमवार को न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी। वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने बताया कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के 26 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिये याचिका दायर की गयी है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि आधार कानून में कुछ भी व्यक्तिगत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से अपने फैसले में आधार विधेयक को लोकसभा द्वारा धन विधेयक के रूप में पारित करने को सही ठहराया था। पुनर्विचार याचिका इम्तियाज अली पलसानिया ने दायर की है जिन्होंने शीर्षअदालत में आधार योजना की वैधता के मामले पर सुनवाई के दौरान दो आवेदन दायर किये थे। सामान्य प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार याचिकाओं पर न्यायाधीशों के चैंबर में ही विचार किया जाता है।