अदालत द्वारा तीन सप्ताह में रजिस्ट्रेशन की जांच मुकम्मल करने के आदेश

संगरूर, 26 दिसम्बर (धीरज पशौरिया) : वर्ष 2000 से 2013 के बीच 12वीं कक्षा के नकली सर्टीफिकेटों के आसरे फार्मेसी का डिप्लोमा कर पंजाब फार्मेसी कौंसिल के पास रजिस्टर्ड हुए फार्मासिस्टों की जांच संबंधी माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की जनहित पटीशन पर कार्रवाई करते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि पटीशनकर्ता की शिकायत को सुना जाए तथा रूकी पड़ी जांच को तीन सप्ताह में मुकम्मल किया जाए। मुदई पक्षा के वकील मैडम आरती ने बताया कि पैरा मैडीकल तथा हैल्थ इम्पलाईज़ फ्रंट पंजाब ने पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित पटीशन दायर कर मांग की थी कि पंजाब फार्मेसी कौंसिल के पास 2000 से 2013 के बीच रजिस्टर्ड हुए फार्मासिस्टों के दस्तावेजों की जांच की जाए तथा गलत डाले जाने पर स्टेट फार्मेसी रूलज़ 1951 तथा ड्रग एंड कोसमैटिक एकट 1940 तहत कार्रवाई की जाए। पैरा मैडीकल तथा हैल्थ इम्पलाईज़ फ्रंट पंजाब के कन्वीनर स्वर्णजीत सिंह का कहना है कि अब उम्मीद है कि जांच मुकम्मल होने से सार्थिक परिणाम मिलेंगे।