पंचायत चुनाव की पुनर्विचार याचिका पर सरकार को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार 

चंडीगढ़, 27 दिसंबर - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंचायत चुनाव संबंधी पुनर्विचार याचिका पर सरकार को तत्काल राहत देने से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस बैंच ने आदेश  दिया था, मामले की सुनवाई वही बैंच करेगा। इसके साथ ही मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि 117 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता और अन्य आपत्ति करने वाले मांग-पत्रों पर 48 घंटे में फैसला लेकर उचित कार्यवाही की जाये, जिसके विरुद्ध सरकार ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया लगभग मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए याचिकाएं दाखिल ही नहीं हो सकतीं। सरकार ने हाईकोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, परन्तु तत्काल राहत नहीं मिली है।