नामांकन मंज़ूर न करने का आरोप, सरकार विरुद्ध याचिकाएं दायर

चंडीगढ़, 28 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती) : पंचायती चुनाव के दौरान नामांकन न लिए जाने और एन.ओ.सी. न देने का आरोप लगाते हुए लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों द्वारा दाखिल पटीशनों पर हाईकोर्ट द्वारा 48 घंटे में ऐतराज़ों पर फैसला लेकर कार्रवाई करने के आदेश उपरांत अब सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी होती नज़र आ रही है। हाईकोर्ट द्वारा 48 घंटे में ऐतराज़ों पर फैसला लेने के आदेश में संशोधन करवाने के लिए सरकार को तुरंत राहत नहीं मिली थी और चुनाव आयोग ने इस उपरांत कहा था कि सभी के ऐतराज़ सुने जाएंगे परंतु अब कुछ व्यक्तियों द्वारा दोबारा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है और कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई और उनके नामांकन पत्र मंज़ूर नहीं किए जा रहे। मुक्तसर ज़िले से निरपाल सिंह ने व पटियाला ज़िले से जतिंदर कौर व अन्यों ने उल्लंघना पटीशनें दाखिल करने की मांग की है कि हाईकोर्ट का आदेश न मानने के कारण संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उल्लंघना कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इन पटीशनों को भी तुरंत कोई राहत नहीं दी है और सुनवाई चुनावों के अगले दिन 31 दिसम्बर के लिए स्थगित कर
दी है परंतु ऐसे और कई उल्लंघना पटीशनें दाखिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन उल्लंघना पटीशनों पर हालांकि सरकार को नोटिस जारी नहीं हुआ परंतु सुनवाई के दौरान एडीशनल एडवोकेट जनरल रमीजा हाकिम कोर्ट रूप में मौजूद रहे और उन्होंने हाईकोर्ट का ध्यान दिलवाया कि हाईकोर्ट द्वारा 24 दिसम्बर को ऐतराज़ों पर 48 घंटों में फैसला लेने के लिए दिए आदेश पर पुन: विचार करने के लिए सरकार की अज़री अभी हाईकोर्ट में विचार अधीन है और साथ ही कहा गया है कि सरकार फील्ड में आ रहे सभी ऐतराज़ों पर सुनवाई कर रही है और उचित फैसला लिया जा रहा है।