शारदा चिट फंड मामला :हाईकोर्ट ने नलिनी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी

चेन्नई, 12 जनवरी (भाषा): मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी को राहत देते हुए शारदा चिट फंट मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से शनिवार को उन्हें अंतरिम सुरक्षा दे दी। उन्हें यह सुरक्षा तब तक हासिल है जब तक उन्हें पश्चिम बंगाल में एक अदालत से अग्रिम ज़मानत नहीं मिल जाती। न्यायमूर्ति जी. के. इलान्तिरैयन ने नलिनी चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने नलिनी को चार सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी और उन्हें यहां एगमोर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और ज़मानत देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल में अदालत का रुख करने और नियमित अग्रिम ज़मानत हासिल करने के निर्देश दिए गए। विशेष लोक अभियोजक (प्रवर्तन निदेशालय) जी. हेमा ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि अदालत को नलिनी की याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत इस मामले में प्रवर्तन मामला प्राथमिकी रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।