पंजाब के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा को 9 माह का सेवा विस्तार


नई दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) : केन्द्र सरकार ने पंजाब पुलिस के प्रमुख सुरेश अरोड़ा को जनहित में 9 महीने का सेवा विस्तार दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश में यह जानकारी दी। यह घोषणा ऐसे दिन हुई जब उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सहित पांच राज्यों के पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति पर उसके पूर्व आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी अरोड़ा को पिछले साल 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में अरोड़ा का सेवा विस्तार जनहित में समग्र रूप से 12 महीने के लिए बढ़ा दिया। अरोड़ा को 2015 में तत्कालीन अकाली दल-भाजपा सरकार ने डीजीपी बनाया था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में राज्यों में नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्पष्ट की थीं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्यों को किसी डीजीपी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भेजनी होगी। इसके बाद आयोग नामों का एक पैनल बनाकर इसे नियुक्ति के लिए राज्यों को भेजेगा।