सबरीमला में दर्शन करने वाली दोनों महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी (वार्ता, उपमा डागा पारथ) : उच्चतम न्यायालय ने केरल में सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में गत 2 जनवरी को प्रवेश करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का राज्य पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने दोनों महिलाओं-कनकदुर्गा (44) और बिंदु (40) को चौबीस घंटे सुरक्षा मुहैया कराने का यह कहते हुए निर्देश दिया कि इन महिलाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। केरल पुलिस इसके लिए ज़िम्मेदार होगी। दोनों महिलाओं ने गत गुरुवार को याचिका दायर करके सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी।