अदालत ने दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी चुनावों पर लगी रोक हटाई

नई दिल्ली, 23 जनवरी - (जगतार सिंह) - दिल्ली स्थित तीस हज़ारी अदालत ने दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी चुनावों पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि मतदान दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट के मुताबिक ही होनी चाहिए हैं। उल्लेखनीय है कि कार्यकारिणी चुनाव तय समय से दो महीने पहले करवाने का फैसला किया गया था। इस फैसले पर दिल्ली कमेटी के मैंबर गुरमीत सिंह शंटी की याचिका के बाद अदालत ने रोक लगा दी थी।