आईआरसीटीसी घोटाला : लालू, राबड़ी और तेजस्वी को मिली ज़मानत  

नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा, उपमा डागा पारथ) : दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सोमवार को ज़मानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपियों को यह ज़मानत दी। अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम ज़मानत की अवधि को बढ़ा दिया था जो सोमवार को समाप्त हो रही थी। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। अदालत ने इससे पहले सीबीआई द्वारा दायर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उन्हें ज़मानत दे दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2004 से 2014 के बीच दायर आरोप-पत्र के मुताबिक एक साज़िश रची गई थी जिसके तहत पुरी एवं रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में उनके संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए उन्हें पटना के सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। आरोप लगाए गए कि निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुईं और निजी पार्टी-सुजाता होटल्स की मदद करने के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया। सीबीआई के मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रसाद, देवी, यादव एवं अन्य के खिलाफ धनशोधन का एक मामला दर्ज किया। आरोप-पत्र में नामज़द किए गए अन्य लोगों में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक वी.के. अस्थाना एवं आर.के. गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक एवं चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर एवं विनय कोचर शामिल हैं।