अदालत द्वारा धारा-164 के तहत बयानों का रिकार्ड तलब 

बठिंडा, 1 फरवरी ( डॉ. पवन शर्मा): श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोपी डेरा सिरसा प्रेमियों की ज़मानत के लिए लगाई याचिका पर बठिंडा अदालत ने अगली पेशी 4 फरवरी पर डाल दी है। केस की पैरवी कर रही सिख जत्थेबंदियों के नेताओं में से दल ख़ालसा के सीनियर प्रधान बाबा हरदीप सिंह महराज और वकील हरपाल सिंह खारा ने बताया कि सैशन जज ने मुख्य आरोपी जितेंद्र अरोड़ा उर्फ  जिम्मी अरोड़ा की तरफ  से जुर्म कबूल कर जो धारा 164 के अंतर्गत फू ल अदालत में बयान दर्ज करवाए गए थे, वह रिकार्ड बठिंडा अदालत ने तलब कर लिया है। उन्होंने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के कुल 8 आरोपियों ने ज़मानतें करवाने के लिए अर्जियां लगाईं थीं। परन्तु अदालत ने दोनों गुटाें की दलीलों सुनने के बाद में तारीख 4 फ रवरी दी है। वकील हरपाल सिंह खारा ने बताया कि जुर्म कबूल कर चुके मुख्य आरोपी जितेंद्र अरोड़ा उर्फ  जिम्मी अरोड़ा की सुनवाई की तारीख 5 फ रवरी है।