वीरभद्र के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर  रोक लगाने से इन्कार

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इन्कार कर दिया। उन पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सीबीआई का जवाब मांगा। इसके बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी।