विवाह पंजीकृत न करवाने वाले एन.आर.आई. दूल्हों के पासपोर्ट होंगे जब्त 

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजैंसी) : प्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) दूल्हों द्वारा भारतीय लड़कियों के साथ विवाह करवा कर धोखाधड़ी करने के मामलों के खिलाफ आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया, जिसके तहत एन.आर.आई. दूल्हों को 30 दिनों के भीतर अपना विवाह रजिस्टर करवाना आवश्यक होगा। यदि कोई एन.आर.आई. दुल्हा 30 दिनों में अपना विवाह रजिस्टर नहीं करवाता तो उसका पास्पोर्ट जब्त या रद्द कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी करने वाले प्रवासी भारतीय दूल्हे यदि वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होते तो अदालतें उनकी चल-अचल जायदादें जब्त कर सकेंगी। प्रवासी भारतीयों के विवाह की रजिस्ट्रेशन सम्बंधी बिल, 2019 पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार देता है, यदि वह विवाह के 30 दिनों के भीतर अपना विवाह रजिस्टर नहीं करवाते। प्रस्तावित कानून भारतीय लड़कियों से यहां या भारत से बाहर विवाह करवाने वाले एन.आर.आई. दूल्हों पर लागू होगा।