सीजेआई ने नागेश्वर राव पर ठोका 1 लाख जुर्माना, साथ ही कोर्ट में खड़े रहने की सजा

नई दिल्ली,12 फरवरी - मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे जॉइंट डायरेक्टर एके शर्मा की सीआरपीएफ में नियुक्ति से नाराज सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में पेश हुए। जहां सीजेआई ने उन्हें सजा के तौर पर दिनभर कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दिया। इसके अलावा उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि राव ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। सीबीआई की ओर से पेश अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि नागेश्वर राव ने माफी मांगी है और उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की है।