मुजफ्फरपुर मामला- नागेश्वर राव अवमानना के दोषी, लगा जुर्माना


नई दिल्ली, 12 फरवरी (वार्ता, जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव और जांच एजेंसी के कानूनी सलाहकार एस. भासुरन को मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला न्यायालय की अनुमति के बगैर करने पर अवमानना का दोषी करार दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों अधिकारियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और आज अदालती कार्यवाही समाप्त होने तक न्यायालय में बैठे रहने की सज़ा सुनाई। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, ‘‘ हमने दोनों (राव और भासुरन) को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। इसके लिए हम इन दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं और उन्हें आज अदालती कार्यवाही समाप्त होने तक न्यायालय में ही रहने की सज़ा देते हैं तथा उन्होंने पूरा दिन न्यायालय में बैठ कर इस सज़ा को पूरा कर लिया।