कैनेडा में विदेशी विद्यार्थियों को बड़ी राहत

टोरांटो, 16 फरवरी (सतपाल सिंह जौहल): कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्रालय द्वारा विदेशी विद्यार्थियों को ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने के सिलसिले में बड़ी राहत दी गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन वर्षों तक का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए विद्यार्थियों का स्टडी परमिट वैलिड होने की शर्त हटा दी गई है और इसके साथ ही डिग्री/डिप्लोमा मिलने की तारीख के बाद वर्क परमिट अप्लाई करने का समय 6 महीने निर्धारित कर दिया गया है।  अब तक पढ़ाई पूरी करने के तीन महीने के अंदर ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया जा सकता था परन्तु ऐसा तब ही संभव होता था यदि स्ट्डी परमिट की तारीख समाप्त न हुई हो। नए नियम में वर्क परमिट अप्लाई करते समय स्ट्डी परमिट वैलिड होने की शर्त हटा दी गई है परन्तु पढ़ाई पूरी करने का डिग्री/डिप्लोमा हासिल किया होना ज़रूरी है। यह भी कि पढ़ाई पूरी होते समय स्ट्डी परमिट की तारीख खत्म नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एप्लीकेशन के साथ सबूत के तौर पर स्ट्डी की ट्रांसक्रिप्ट और पढ़ाई पूरी करने की चिट्ठी ( जो कालेज से मिलते हैं) लगाने ज़रूरी हैं। याद रखने वाली बात यह है कि पढ़ाई उपरांत सिर्फ वही विद्यार्थी कनाडा का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने योग्य होते हैं जिन्होंने एमीग्रेशन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई पूरी की हो। अन्यों को निराशा का सामना करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजूएशन वर्क परमिट के साथ नौकरी करने उपरांत विदेशी विद्यार्थियों की कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास (सी.ई.सी.) में पक्के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्क परमिट की एक खूबी यह भी है कि इसके साथ कनाडा भर में कहीं भी नौकरी की जा सकती है और अपनी मर्जी के साथ कम्पनी बदली जा सकती है। इस करके इसको जनवर्क परमिट कहा जाता है। विदेशी विद्यार्थी को ओपन वर्क परमिट सिर्फ एक बार ही दिया जाता है जिसकी तारीख बढ़ाई नहीं जा सकती।