मामला आय से अधिक जायदाद बनाने का- ईडी की याचिका पर पूर्व डीसी मनदीप सिंह का केस सीबीआई अदालत में तबदील


एस.ए.एस. नगर, 19 फरवरी (जसबीर सिंह जस्सी): पूर्व डिप्टी कमिश्नर और सचिव लोक शिकायत निवारण व पैंशन भलाई विभाग पंजाब (चण्डीगढ़) मनदीप सिंह आईएएस अधिकारी (सेवामुक्त) ़िखल़ाफ दर्ज (आय से अधिक जायदाद) मामले में ईडी द्वारा दायर याचिका को मंज़ूर करते हुए उक्त केस सीबीआई की अदालत में तबदील कर दिया गया है। उधर, मनदीप सिंह द्वारा ़खुद को बेकसूर बताते हुए सीबीआई अदालत में डिसचार्ज की याचिका दायर की गई है। अदालत ने उक्त अज़र्ी पर 25 फरवरी के लिए अपना ़फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अतिरिक्त ज़िला सैशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत द्वारा पहले ही मनदीप सिंह, अवतार सिंह मालिक होटल मार्क रायल ढकौली ज़ीरकपुर और मक्खन सिंह निवासी मालोवाल चमकौर साहिब ़िखल़ाफ दोष तय कर दिए गए हैं। मनदीप सिंह पर विजीलैंस का दोष है कि मनदीप सिंह, उसकी पत्नी और दो लड़कों के नाम पर चमकौर साहिब में करीब 100 एकड़ ज़मीन है, चण्डीगढ़ के सैक्टर-3, 8 और 33 में 1-1 कोठी है, सैक्टर-22 में 2 शोरूम तथा सैक्टर-10 में शोरूम हैं एवं शिमला में मनदीप सिंह की पत्नी के नाम पर एक फ़्लैट है। ज़ीरकपुर में मुलज़िम अवतार सिंह मालिक होटल मार्क रायल ढकौली की मिलीभुगत के साथ इस होटल में 80 प्रतिशत की सांझेदार है।  उक्त आईएएस अधिकारी ़िखल़ाफ 2014 में जांच शुरू की गई थी और जांच मुकम्मल होने पश्चात अगस्त 2015 में मामला दर्ज किया गया था, जबकि मनदीप सिंह 31 मई 2015 को सेवामुक्त हुए थे। विजीलैंस के अनुसार उक्त आईएएस अधिकारी की आय करीब 4 करोड़ रुपए थी, जबकि उनका खर्चा साढे 9 करोड़ रुपए के करीब है। सूत्रों अनुसार मनदीप सिंह पीसीएस अधिकारी थे, वर्ष 1991 में उनको पदोन्नत कर आईएएस अधिकारी बना दिया गया। वह मोगा के डिप्टी कमिश्नर, अलग-अलग विभागों के डायरैक्टर तथा सैक्रेटरी रह चुके हैं।