पाक को आईसीजे से झटका- जाधव केस को स्थगित करने की मांग खारिज


द हेग, 19 फरवरी (इंट) : इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंगलवार को पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। आईसीजे में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की रिहाई के मामले में आज पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। सोमवार को भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और कहा कि एक निर्दोष भारतीय को अपनी ज़िंदगी के अहम साल पाक की जेल में बिताने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अड-हॉक जज को लेकर की गई आपत्ति पर आईसीजे ने कहा कि इसे दर्ज कर लिया गया है और निकट भविष्य में इस पर जवाब दिया जाएगा। 
मंगलवार को भारत के आरोपों के जवाब में पाकिस्तान के वकील ने अपना पक्ष रखा। पाक के अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलीलों की शुरुआत झूठ से की और जाधव को ही नहीं, बल्कि भारत पर भी आतंक प्रायोजक होने का आरोप लगाया। 
भारत पर पाकिस्तान की समस्याओं का दोष लगाया : पाकिस्तान ने अपनी दलील में दावा किया कि 1947 से भारत की तरफ से पाकिस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। हमने मानवता के आधार पर परिवार को जाधव से मिलने की अनुमति दी, लेकिन भारत की तरफ से कभी ऐसी कोई मानवीयता आज तक नहीं दिखाई गई है। भारत के जेल में बंद पाकिस्तानियों के लिए कब भारत ने ऐसी रहमदिली दिखाई? ऐसी उम्मीद है कि आईसीजे का फैसला इस साल गर्मियों तक आ सकता है।