आम्रपाली के सीएमडी व दो निदेशकों को गिरफ्तार करने के आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा): उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में मकान के खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और पैसा हड़पने की एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस को बृहस्पतिवार को आम्रपाली समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों को गिरफ्तारी करने की अनुमति प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत में आम्रपाली समूह की परियोजनाओं के करीब 42,000 खरीदारों को मकानों का कब्ज़ा दिलाने के लिए दायर याचिकायें विचाराधीन हैं। न्यायालय ने समूह के सीएमडी अनिल शर्मा और दो निदेशकों शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार करने की अनुमति देने के अलावा इन सभी की निजी संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है।