अभिनंदन की रिहाई रोकने की याचिका पाक अदालत में खारिज

इस्लामाबाद, 1 मार्च (भाषा) : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुई झड़प के दौरान बुधवार को मिग 21 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में गिर गया था। मिग 21 में सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को यह फैसला किया कि वह दोनों देशों के बीच तनाव दूर करने को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए ‘प्रथम कदम’ के रूप में पायलट को रिहा करेगा। पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अभिनंदन की होने वाली रिहाई रोकने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने देश (पाकिस्तान) के खिलाफ अपराध किया है और उन पर यहां मुकदमा चलना चाहिए।