डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य दुनी चंद सहित 11 डेरा प्रेमी बरी

संगरूर, 2 मार्च (सत्यम्) : अतिरिक्त सैशन जज जसजीत सिंह भिंडर की अदालत ने 2017 में पंचकूला की सी.बी.आई अदालत द्वारा सिरसा डेरा प्रमुख को आरोपी करार दिए जाने के बाद पावरकाम के उप मंडल कार्यालय ऊभावाल को आग लगाए जाने संबंधी पुलिस थाना लौंगोवाल में 28 अगस्त 2017 को दर्ज मामले में डेरा सिरसा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य दुनी चंद सहित 11 डेरा प्रेमियों को बरी करने का आदेश सुनाया है। बचाव पक्ष के वकील गुरिन्द्रपाल करतारपुरा ने बताया कि दर्ज मामले अनुसार उप मंडल कार्यालय पावरकाम ऊभावाल के सहायक इंजीनियर विजय कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 25 अगस्त को ड्यूटी कर अपने घर चले गए । 26 तथा 27 की छुट्टी होने कारण कोई कर्मचारी कार्यालय नहीं हुआ। 28 अगस्त को सुबह 9 बजे कार्यालय आए तो देख गया कि किसी शरारती अनसर द्वारा पैट्रोल फेंक कर कार्यालय को पूरी तरह जला दिया गया कि पैट्रोल बंब कार्यालय के पिछली साईड का शीशा तोड़कर अंदर फेंका गया। कार्यालय में पड़ा कम्प्यूटर, पर्दे, फर्नीचर, खिड़कियां आदि जल गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यालय नजदीक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें जो पैट्रोल के लिए प्रयोग की गई को कब्जे में लेकर जांच करने के बाद सिरसा डेरा की 45 सदस्यीय कमेटी के सदस्य दुनी चंद निवासी श्ेरपुर, पुनीत कुमार शेरों, बबरा सिंह शेरों, राजन सिंह शेरों, सतगुर सिंह, काकू शेरों, हरमेश सिंह शेरों, लक्षमण सिंह कणकवाली, प्रितपाल सिंह चोटियां, जसपाल सिंह ऊभावाल, मेजर सिंह निवासी मलकपुर, प्रिथी सिंह खिलाफ आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत में सुनवाई मुकम्मल होने पर दुनी चंद सहित सभी डेरा प्रेमियों को बरी करने का आदेश सुनाया गया है।