10 प्रतिशत आरक्षण का मामला : फैसले पर अंतरिम रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, 11 मार्च (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से सोमवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता तहसीन पुनावाला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें संविधान के मूल ढांचे का प्रश्न उठता है। इस पर न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वह इस मामले के संविधान पीठ के सुपुर्द किये या नहीं किए जाने से जुड़े बिन्दुओं पर अगली सुनवाई को विचार करेंगे। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। न्यायालय सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।