अलगाववादियों को धन उपलब्ध करवाने का मामला- जहूर शाह की संपत्ति ज़ब्त


नई दिल्ली, 12 मार्च (वार्ता) : प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन से धनराशि लेकर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों को वित्त उपलब्ध कराने के मामले में जहूर अहमद शाह वाटली की 1.03 करोड़ रुपए की संपत्ति ज़ब्त की है। निदेशालय ने मंगलवार को गुरुग्राम स्थिति संपत्ति ज़ब्त की। 
इस अचल संपत्ति को धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत ज़ब्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में की गई जांच के दौरान इसको प्रतर्वन निदेशालय को भेजा गया था। जांच के दौरान पाया गया कि जहूर अहमद शाह वाटली हुरियत नेताओं के लिए धन जुटाने में शामिल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी यह पाया था कि ऑल पार्टी हुयरित कांफ्रेंस और अन्य अलगाववादियों ने आम लोगों विशेषकर युवाओं को हड़ताल करने और भारत विरोधी प्रदर्शन आदि के लिए प्रेस विज्ञप्ति, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के ज़रिए दिशा निर्देश भी जारी किये थे। 
ईडी ने कहा कि हुरियत नेताओं ने वित्त उपलब्ध कराने वालों के माध्यम से और पाकिस्तान उच्चायोग से सीधे धनराशि हासिल की है। उसने कहा कि जांच के दौरान गुलाम मोहम्मद भट्ट के यहां से आपत्तिजनक दस्तावेज़ किए गए जो जहूर अहमद वाटली के यहां कैशियर के तौर पर काम करता था। जांच में पाया गया कि जहूर अहमद वाटली ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा और आईएसआई से धनराशि हासिल की और उसे अलगाववादियों तक पहुंचाया।