नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपों में ग्रंथी को 10 वर्ष की कैद

संगरूर, 14 मार्च (धीरज पशौरिया) : अतिरिक्त सैशन जज जे.एस. भिंडर की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपों में एक ग्रंथी सिंह को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पुलिस थाना सदर धूरी में 4 जुलाई 2018 को दर्ज मामले अनुसार पीड़ित लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की आठवीं कक्षा पास करने के बाद घर ही रहती है। 27 जून को जब वह तथा उसकी घर वाली काम करने के लिए गांव में ही गए हुए थे जब वापिस आए तो देखा लड़की गायब थी। जांच करने पर पता चला कि सोहन सिंह निवासी पहाड़ नगर (उत्तर प्रदेश) जो पहले उनके गांव के गुरूद्वारा साहिब में ग्रंथी था तथा कुछ दिन पहले ही गांव निवासियों ने उसको हटा दिया था। लड़की को विवाह का झांसा देकर घर से भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सोहन सिंह को काबू कर लड़की को उसके कब्जे में छुड़वाया गया। पूछताछ के बाद दर्ज मामले में दुष्कर्म तथा पोसको एकट की धाराएं लगाई गई। अब अदालत में सुनवाई मुकम्मल होने पर सोहन सिंह को 10 वर्ष की कैद तथा एक लाख 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।