रोहतक गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों की फांसी बरकरार


चंडीगढ़, 19 मार्च (सुरजीत सिंह सत्ती) : रोहतक में फरवरी 2015 में एक मंदबुद्धि नेपाली लड़की से सामूहिक दुष्कर्म उपरांत उसके कत्ल के मामले में 6 आरोपियों को ज़िला अदालत रोहतक द्वारा सुनाई गई फांसी की सज़ा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। निचली अदालत ने आरोपियों को 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था और अब हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि आरोपी की सम्पत्ति बेचकर हासिल की जाए और इसमें 25 लाख रुपए मृतका की बहन को दिए जाएं और शेष राशि सरकारी खज़ाने में जमा करवाई जाए। हाईकोर्ट ने रोहतक गैंगरेप मामले को अपनी किस्म का घिनौना अपराध माना है और आरोपियों को फांसी की सज़ा बरकरार रखी है। आरोपियों में रोहतक क्षेत्र के गांव गद्दी खेड़ी का पवन, प्रमोद उर्फ पदम, सरवर उर्फ बिल्लू, मनबीर उर्फ मनी, सुनील उर्फ मिड्डा, सुनील उर्फ शीला और राजेश उर्फ घूचड़ु शामिल थे। इनमें से मनबीर की मौत हो चुकी है।