नाबालिग लड़की को गुमराह करने वाले पंजाबी को सज़ा

लंदन, 22 मार्च (मनप्रीत सिंह बद्धनी कलां): ग्लासगो की लविंगस्टन शैरिफ कोर्ट द्वारा 50 वर्षीय हरिंदर सिंह द्वारा 14 वर्षीय लड़की को इंटरनैट के ज़रिये गुमराह करने व शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाने के आरोप में सज़ा सुनाई है। जज सूज़न करेहा ने हरिंदर सिंह को 200 घंटे समाजसेवा करने व 6 माह घर में पटाकर नज़रबंर रखने व 5 साल के लिए जिसमानी अपराधियों में नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अदालत में बताया गया कि हरिंदर सिंह ने डैकुई नामक लड़की को उकसाना शुरू किया। लड़की द्वारा खुद को स्कूली छात्रा बताने के बावजूद हरिंदर सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।