तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले पर विचार करने का आदेश

चंडीगढ़, 22 मार्च (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 6 वर्ष बाद दोहराए गए नतीजे में 6 अंक बढ़ने के बावजूद नौकरी न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंच करने पर एक उम्मीदवार बारे जस्टिस राजन गुप्ता की एकल बैंच ने पंजाब के मुख्य सचिव की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले पर विचार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि कमेटी द्वारा लिए गए फैसले बारे याचिकाकर्ता को अवगत करवाया जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावे के साथ ही उक्त नतीजे संबंधी और मामलों पर विचार की हिदायत भी कमेटी को दी है। वास्तव में दोराहा की गुरवीर कौर बंगड़ सुपुत्री शेर सिंह ने एडवोकेट गगन प्रदीप सिंह बल के ज़रिये याचिका दायर कर हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया था कि उसने वर्ष 2011 में अध्यापक योग्यता टैस्ट (टी.ई.टी.) दिया था परंतु नतीजे में वह पंजाबी एस.एस. अध्यापक की नौकरी के लिए पर्याप्त 83 अंक हासिल नहीं कर सकी। याचिका में कहा था कि इस नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और वर्ष 2017 में संशोधित नतीजे में उसके अंक नौकरी हासिल करने के लिए मुकम्मल हो गए। सरकार द्वारा सहमति देने पर हाईकोर्ट ने कमेटी गठित करने का आदेश देते हुए गुरवीर कौर के मामले के अलावा इस मुद्दे के अन्य मसलों बारे भी विचार करने का आदेश दिया है।