सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया को  29 अप्रैल अदालत में पेश  होने को कहा 

नई दिल्ली, 25 मार्च - पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया. रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह की ओर से सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम मजिठिया के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली गई आपराधिक शिकायत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें बादल व मजीठिया के तरफ से किसी के पेश न होने पर हाईकोर्ट ने सुखबीर और मजीठिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.