अदालत द्वारा 3 थानेदारों को 7-7 वर्ष का कारावास, हवलदार बरी

मानसा, 25 मार्च (गुरचेत सिंह फत्तेवालिया/बलविंदर सिंह धालीवाल): स्थानीय अतिरिक्त सैशन जज दलजीत सिंह रल्लन की अदालत ने 3 थानेदारों को 7-7 वर्ष की कारावास व हवालदार को बरी करने के आदेश सुनाए हैं। जानकारी अनुसार थाना जोगा की पुलिस ने 24 जुलाई 2010 को नैशनल मैडिकल हाल अकलिया से नशीले पदार्थ बरामद करने के दोष में एनडीपीएस ऐक्ट अधीन बलदेव सिंह निवासी अकलिया विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा इसी मामले में 4 अगस्त को मानसा मैडिकोज के मालिक रमेश कुमार डीसी को उठा लिया। उसकी सीआईए स्टाफ मानसा में ले जा कर मारपीट भी की व उस पर नशीले पाऊडर का केस भी डाल दिया। दिलचस्प तथ्य यह है कि रमेश के भाई चिमन लाल ने मामला दर्ज करने से पहले ही हाईकोर्ट के मुख्य जज, डीजीपी पंजाब व ज़िला सैशन जज मानसा को लिखती शिकायत कर दी थी कि उसके भाई पर पुलिस झूठा केस डाल सकती है क्योंकि पहले भी उस पर झूठा मामला दर्ज किया था, जिसमें वह 17 जुलाई को बरी हो चुका है। उसका दोष था कि पुलिस रंजिश अधीन रमेश पर कार्रवाही कर रही है।