मामला जस्टिस रणजीत सिंह की शिकायत का : सुखबीर व मजीठिया को जारी हुए वारंट

चंडीगढ़, 25 मार्च (सुरजीत सिंह सत्ती): बेअदबी की घटनाओं व इसके पीछे दोषियों की जांच करने के लिए बनाए जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट बारे मीडिया समक्ष की टिप्पणी को आयोग व सदस्यों की शान के खिलाफ बताते हुए जस्टिस रणजीत सिंह की आपराधिक शिकायत पर नोटिस जारी होने पर पेश न होने के कारण सोमवार को हाईकोर्ट ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के ज़मानती वारंट जारी कर दिए। हालांकि बैंच ने अपना यह आदेश उस समय वापस लिया जब उक्त आदेश के पास होने के पश्चात् दोनों द्वारा पेश हुए सीनियर वकील अशोक अग्रवाल ने बैंच का ध्यान दिलाया कि नोटिस जारी करने के आदेश में यह बात स्पष्ट नहीं थी कि सोमवार को दोनों को निजी तौर पेश होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने वारंट का आदेश वापस लेते हुए अब नए सिरे से सुखबीर सिंह बादल व बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को संशोधित हुआ नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 29  अप्रैल पर डाल दी गई है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस अमित रावल की एकल बैंच ने दोनों को नोटिस जारी किया था।