वीवीपैट पर्ची : 28 मार्च तक हलफनामा दे आयोग

नई दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की संभावित संख्या बढ़ाए जाने को लेकर चुनाव आयोग से 28 मार्च तक हलफनामा देने का सोमवार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 21 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग को निर्देश दिया कि वह आगामी गुरुवार को एक हलफनामा दायर करे, जिसमें यह बताया गया हो कि मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी कहां तक संभव है और इससे उसके समक्ष क्या-क्या समस्याएं आयेंगी। इस मामले में न्यायालय 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा।