सर्वाना भवन के संस्थापक राजगोपाल की उम्रकैद बरकरार

नई दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने दक्षिण भारतीय खाने के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चेन सर्वाना भवन के संस्थापक पी. राजगोपाल को मिली उम्रकैद की सजा शुक्रवार को बरकरार रखी। न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजगोपाल को सात जुलाई तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यह मामला मामला 2001 का है। ज्योतिषी की सलाह पर राजगोपाल अपने कर्मचारी की बेटी से शादी करना चाहता था। ऐसा न हो पाने की स्थिति में लड़की के पति प्रिंस शांताकुमार की हत्या करवा दी गयी थी। राजगोपाल पर आठ लोगों को इस हत्या की सुपारी देने का दोषी माना गया था।