आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट द्वारा कैबिनेट मंत्री आशु को पेश होने का आदेश 

लुधियाना, 01 अप्रैल - (परमिन्दर सिंह आहूजा) - माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियों और अवैध कब्जों संबंधी अदालत के आदेश की पालना में रुकावट डालने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आज कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और अन्यों को दो जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया हैं। माननीय अदालत द्वारा यह कार्यवाही महासभा जत्थेबंदी द्वारा की गई रिट याचिका के आधार पर की गई है। महासभा द्वारा भारत भूषण आशु और अन्यों के विरुद्ध अदालत की मानहानि के आरोपों के तहत रिट दायर की थी। इस मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी। इस बारे में जानकारी महासभा के अधिकारी और शिकायतकर्ता कर्नल (सेवामुक्त) जगदीश सिंह बराड़ द्वारा दी गई है।