होशियारपुर जिला मैजिस्ट्रेट ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश किया जारी 

होशियारपुर, 06 मार्च - (बलजिन्दर पाल सिंह) - जिला मैजिस्ट्रेट होशियारपुर डा. शेना अग्रवाल ने जिले में कोविड -19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र लोकहित को ध्यान में रखते हुए लोगों की जान को कोरोना से बचाने के लिए धारा 144 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा में रात 11 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया हैं। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं और सामान ढोने वाले वाहनों जैसे कि ट्रक आदि को छूट रहेगी।