लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 22 मार्च - कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर तमाम बैंकों ने कर्जदारों को अस्‍थायी तौर पर राहत देते हुए 6 महीने तक ईएमआई भुगतान नहीं करने की छूट दी थी। इसके बाद जब ये सुविधा खत्‍म हुई तो लोन मोरेटोरियम अवधि के लिए बैंकों की ओर से वसूले जा रहे ब्‍याज पर ब्‍याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। अब सुप्रीम कोर्ट लोन मोरटोरियम मामले पर कल यानी 23 मार्च को अपना फैसला सुनाने वाला है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच इस पर फैसला सुनाएगी।